सिलीगुड़ी, 30 जून (नि.सं.)। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन, निर्यात, वितरण और इस्तेमाल करना अवैध होगा। विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह देखने के लिए निगरानी करेंगे कि दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। पश्चिम बंगाल में 75 माइक्रोन प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसलिए प्रतिबंधित उत्पादों की सूची में प्लास्टिक कैरीबैग, शैंपू की बोतलें, साबुन के पैकेट, प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, बोतल, ईयरबड भी शामिल हैं। वहीं, राज्य द्वारा दिशा- निर्देश जारी करने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए तत्पर है। इसे लेकर पहले ही नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार व्यवसायी समितियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
सिलीगुड़ी के विभिन्न व्यवसायी समितियों के सदस्यों ने नगर नगम में शहर को बचाने के लिए न केवल प्लास्टिक बल्कि थर्मोकोल उत्पादों का भी उपयोग नहीं करने की शपथ ली है। हालांकि, नगर निगम को उम्मीद है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये जुर्माना नहीं बल्कि आम जनता को जागरूक करने से ही सफलता मिलेगी।
इस संबंध में डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि इन जहरीले प्लास्टिक से छुटकारा पाकर प्लास्टिक मुक्त समाज का निर्माण करें। शहर के सभी बोरो में को इस मुद्दे के प्रति आम जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मुद्दे पर व्यवसासियों से भी बातचीत हो चुकी है।