सिलीगुड़ी, 9 दिसंबर (नि.सं.)। कोर्ट के निर्देश के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम के 34 नंबर वार्ड स्थित एक इमारत में निगम का हथौड़ा चला है। दरअसल,सिलीगुड़ी नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के सूर्यसेन कॉलोनी में ममता राय ने नगर निगम से दो मंजिला का प्लान पास कराके घर बनवाई थी। आरोप है कि नगर निगम से मिले प्लान के विरूद्ध दो मंजिला के ऊपर अवैध रूप से छत बना ली थी।
इस अवैध निर्माण को लेकर एक पड़ोसी ने नगर निगम को पहले इसकी जानकारी दी। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में मामला दर्ज कराया।जिसपर सूनवाई शुरू हुई। जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच ने मामले पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने नगर निगम को अवैध निर्माण को आगामी 11 दिसंबर तक तोड़ने का निर्देश दिया। इसी निर्देश पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार निगम ने अवैध निर्माण को लेकर ममता राय को तीन नोटिस भेज चुके थे। वहीं, इस विषय पर ममता राय की बेटी ने काह की जिस पड़ोसी ने शिकायत की है। उसी के कहने पर निर्माण किया गया था। बाद में मनमोटाव के कारण पड़ोसी ने कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दिया। शिकायत पर निगम ने निर्माण को तोड़ दिया है।