स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करने वालो पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आयी है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इतना ही दो लाख रुपए तक आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसा हमला संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा।