सिलीगुड़ी,13 दिसंबर (नि.सं.)। बच्ची से दुष्कर्म मामले में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अदालत ने अपना फैसला है। सिलीगुड़ी पोस्को कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 23 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को सजा देने के साथ ही सरकार की तरफ से बच्ची को तीन लाख रूपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के सितंबर महीने में प्रधान नगर थाना अंतर्गत इलाके में एक 6 वर्षीय बच्ची मैदान में खेल रही रही थी। आरोप है कि उसी समय बच्ची को अकेले पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद बच्ची को इस घटना का जिक्र किसी और से न करने की धमकी भी दी थी। इसी धमकी के कारण बच्ची ने किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। हालांकि,जब बच्ची की तबीयत खराब होने लगी तो उसे इलाज के लिए सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया। तभी बच्ची के साथ हुई दंरिदगी की घटना सामने आई। इसके बाद 28/9/17 सितंबर को महिला थाने में बच्ची के परिवार वालों ने एक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर महिला थाने की पुलिस 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मध्य पलाश इलाके से किरण उरांव को गिरफ्तार किया।
इसके बाद यह मामला सिलीगुड़ी अदालत में पहुंची। अदालत में मामला चलने के दौरान महिला थाना की पुलिस करीब 90दिनों के अंदर पूरी घटना की चार्ज शीट अदालत में जमा की। इस मामले में जांच अधिकारी आईओ और बच्ची का मेडिकल करने वाले डॉक्टर समेत 11 लोगों की गवाही दर्ज की गई। जिसके बाद 12 दिसंबर यानी गुरूवार को सिलीगुड़ी अदालत की पोस्को कोर्ट की न्यायाधीश आरोपी किरण उरांव को बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया। इसके बाद आज न्यायाधीश ने दोषी किरण उरांव दोषी करार देते हुए 23 साल की सजा सुनाई है।