अलीपुरद्वार अदालत ने महिला की नृशंस हत्या के आरोप में हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सिलीगुड़ी, 13 अक्टूबर (नि.सं.)। एक करीबी रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में अलीपुरद्वार अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।आज अलीपुरद्वार एडिशनल सेशन जज नरेंद्रनाथ दासगुप्त ने हत्या के मामले में आरोपी मेघनाथ उरांव को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया।


अलीपुरद्वार अदालत के सरकारी पक्ष के वकील जहर मजुमदार ने कहा कि 24 जुलाई 2015 को पेयजल को लेकर विवाद हुआ था। पाटकपाड़ा चाय बागान की निवासी सोमारी उरांव कालचीनी ब्लाॅक के डिमा चाय बागान में अपनी बेटी के घर आयी थी। वहां पानी को लेकर विवाद के कारण सोमारी उरांव को उसकी बेटी के देवर मेघनाथ उरांव ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी।

घटना के एक दिन बाद आरोपी को कालचीनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।लंबे समय तक मामला चलने के बाद आज अलीपुरद्वार अदालत ने मेघनाथ उरांव को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया।


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