ड्रेन का काम रोकने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर लगा 144 धारा

सिलीगुड़ी, 22 फरवरी(नि.सं.)।सरकारी हाइड्रेन को बंद कर अवैध रूप से ड्रेन निर्माण किया गया है। ड्रेन का काम रोकने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर धारा 144 जारी की गई है।


ज्ञात हो कि सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर रोड के पाइपलाइन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। यहां 16 फुट का सरकारी हाइड्रेन है।आरोप है कि बहुमंजिला निर्माण संस्था ने उस हाइड्रेन को बंद कर छोटे नाले का निर्माण शुरू कर दिया। कुछ साल पहले प्रमोटर ने हाइड्रेन के ऊपर अवैध रूप से ह्यूम पाइपलगाकर स्लैब बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद जब स्थानीय निवासियों ने विरोध किया तो एसजेडीए और नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया।कुछ दिन पहले यहां के निवासियों ने पंचायत सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के साथ मिलकर नाले के अवैध निर्माण का विरोध किया था। बाद में निवासियों ने कानून का दरवाजा खटखटाया।

उस समय आशीघर चौकी की पुलिस ने नाले का काम रोकने का आदेश दिया। इसके बावजूद बहुमंजिला निर्माण संस्था ने पुलिस के आदेश की अवहेलना करते हुए रातों-रात नाले का निर्माण लगभग पूरा कर लिया। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर काम रोकने के लिए वहां धारा 144 जारी कर दी गई है।


शुक्रवार को पुलिस पहुंची और निर्माण संस्था को कोर्ट का आदेश थमाते हुए निर्देश दिया कि जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती,कोई काम नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, इस संबंध में बहुमंजिला निर्माण संस्था के प्रमोटर और मालिक अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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