सिलीगुड़ी में पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को उम्र कैद की सजा

सिलीगुड़ी, 14 नवंबर (नि.सं.)। सिलीगुड़ी महकमा अदालत की फस्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के आरोप में हत्यारे पति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है। गौरतलब है कि साल 2012, 26 जून की रात को डांगीपाड़ा कुम्हार टोली में गायत्री नायक नामक एक महिला की धारदार हथियार से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी।


घटना के बाद आरोपी पति नवीन नायक फरार हो गया था। खबर मिलते ही सिलीगुड़ी थाना अंतर्गत खालपाड़ा चौकी की पुलिस ने जांच करते हुए घटना के तीन दिन बाद एनटीएस मोड़ से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सिलीगुड़ी महकमा अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में गायत्री नायक हत्याकांड मामले पर सुनवाई शुरू हुई।

इधर,12 साल तक अदालत में मामला चलने के बाद सारे सबूत और 22 लोगों की गवाही के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है।


आज इस विषय पर सरकारी पक्ष के वकील समीरन सूत्रधर ने बताया कि नवीन नायक पेशे से एक ड्राइवर था। लेकिन उसे अपने से करीब 10 वर्ष बड़ी गायत्री से प्यार हो गया था।

जिसके बाद नवीन और गायत्री ने शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों डांगीपाड़ा कुम्हार टोली में एक किराए के घर में रहने लगे थे। लेकिन साल 2012, 26 जून की रात नवीन नायक ने प्लानिंग के तहत देर रात को सो रही अपनी पत्नी गायत्री नायक की बेरहमी से हत्या करके फरार हो गया था। लेकिन घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

वहीं, लंबे समय तक कोर्ट में मामला चलने के बाद आज अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया और 12 साल बाद मृतक गायत्री को इंसाफ मिला है।

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