इस बार जेल में ही बीतेगी अनुब्रत मंडल की दुर्गा पूजा, अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल में रखने का दिया आदेश

गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को अदालत ने फिर जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। संभावना है कि छु्ट्टियों के कारण अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। यानि इस बार अनुब्रत की दुर्गा पूजा आसनसोल विशेष सुधार गृह (जेल) में ही कटेगी। बताया गया है कि अनुब्रत मंडल के वकील ने बुधवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था। उनका तर्क था कि गौ तस्करी मामले के मुख्य आरोपी की जमानत दे दी गई है। तो अनुव्रत मंडल को जमानत क्यों नहीं दी जा सकती?इसके बाद अनुब्रत मंडल की शारीरिक स्थिति का हवाला देते हुए जमानत अर्जी लगाई गई। अनुब्रत के वकीलों ने सवाल किया कि सुधार गृह में शौचालयों की स्थिति खराब थी। अनुब्रत का खाना-पीना भी ठीक नहीं चल रहा है। 65 वर्षीय अनुव्रत की तबीयत और बिगड़ने के लिए यह स्थिति काफी है।

दूसरी ओर, सीबीआई के वकील ने कहा ‘दो स्वैच्छिक संगठनों के जरिए काफी पैसे का लेन-देन किया गया। बैंक के जरिए काफी पैसा ट्रांसफर किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम पर कई कॉलेज खुल गए हैं। इस राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है।

इसके अलावा, सीबीआई ने अनुब्रत की जमानत का विरोध करने वाले प्रभुत्व-सिद्धांत को फिर से पेश किया। उन्होंने अदालत में दावा किया कि अनुव्रत इतना प्रभावशाली है कि अगर वह बाहर आता है, तो वह विभिन्न तरीकों से जांच में समस्या पैदा कर सकता है। जज ने दोनों पक्षों के सवाल-जवाब के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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