जलपाईगुड़ी POCSO अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा 

जलपाईगुड़ी, 5 फरवरी (नि.सं.)। जलपाईगुड़ी POCSO अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास का सजा सुनाई है। 
बताया गया है कि घटना 12 जून 2024 को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के भक्तिनगर पुलिस थाना इलाके में हुई थी। आरोप है कि घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। 
उस वक्त बुजुर्ग ने नाबालिग को घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए डराया धमकाया था। कुछ दिन बाद फिर एक बार बुजुर्ग ने दोबारा दुष्कर्म का प्रयास किया। जिसके बाद नाबालिग ने अपनी मां को मामले के बारे में बताया। इसके बाद नाबालिग की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नवंबर में चार्जशीट दाखिल किया गया। इस मामले में 9 लोगों की गवाही सुनी गई। आरोप तय होने के तीन महीने के भीतर सजा का ऐलान कर दिया गया। 
इस दिन, सरकारी वकील देबाशीष दत्ता ने कहा कि न्यायाधीश ने बुजुर्ग व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास और 20,000 रुपया के जुर्माने की सजा देने का आदेश दिया। जुर्माना राशि नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, न्यायाधीश ने नाबालिग को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।


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