जलपाईगुड़ी, 28 जनवरी (नि.सं.)। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने उत्तरकन्या अभियान के दौरान मारे गये भाजपा कार्यकर्ता उलेन राय की मौत की जांच के लिए सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है।
आज जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने एडीजी सीआईडी को जांच का निर्देश दिया। अदालत को 22 फरवरी तक जांच की प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने 5 मार्च तक जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि 7 दिसंबर को उत्तरकन्या अभियान के दौरान शॉर्टगन से भाजपा कार्यकर्ता उलेन राय की हत्या की गयी थी। मृतक परिवार वालों ने कहना है कि पुलिस के गोली से उलेन राय की मौत हुई है। हालांकि पुलिस की ओर से बताया गया है कि पुलिस ने शॉर्टगन का इस्तेमाल नहीं किया।इसके बाद उलेन राय के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उलेन राय के परिवार के वकील अभ्रज्योति दास ने कहा कि अगर हम जांच की गति से संतुष्ट नहीं होते है तो हमारे पास फिर से अदालत में जाने का विकल्प है।