सिलीगुड़ी, 3 जनवरी (नि.सं.)। केंद्र के नए कानून के खिलाफ सिलीगुड़ी इंडियन ऑयल के वाहन चालकों ने बुधवार को वाहन रोककर आंदोलन में शामिल हुए।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कानून लागू किया है कि अगर वाहन चालकों की वजह से दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो उसे 10 साल की सजा के साथ 7 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। जिसके बाद वाहन चालकों ने उक्त कानूनों के खिलाफ देश भर में आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में मंगलवार रात को इस नए कानून पर केंद्र का फैसला बदल दिया गया। फिलहाल इस कानून को निलंबित कर दिया गया है।
हालांकि, कार्यक्रम की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, इसलिए सिलीगुड़ी इंडियन ऑयल के वाहन चालक बुधवार को आंदोलन में शामिल हुए। सिक्किम और नेपाल के ड्राइवर भी मौजूद थे।
बाद में इंडियन ऑयल अथॉरिटी के अनुरोध पर नेपाल और सिक्किम के ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार हो गए, लेकिन एनजेपी के ड्राइवरों ने अपना आंदोलन जारी रखा। उन्होंने कहा कि वे अगला निर्णय अपने वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देश पर लेंगे। इस बीच, आंदोलन के आसपास किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एनजेपी थाने की पुलिस सुबह से ही इलाके में तैनात रखा गया था।