कलकत्ता हाई कोर्ट ने बबीता सरकार की नौकरी रद्द करने के दिए निर्देश

16 मई (नि.सं.)। इस बार कलकत्ता हाई कोर्ट ने बबीता सरकार की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। उनकी नौकरी अनामिका राय के मिली है। बबीता सरकार के आवेदन के आधार पर राज्य के पूर्व मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी छिन ली गई थी।


बबीता सरकार पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल सेवा आयोग को गलत तत्थ दी थी। इसीलिए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बबीता की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही जज ने बबिता को राज्य के पूर्व मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी से मिली 16 लाख रुपये की रकम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का आदेश दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला दायर कर अनामिका राय ने दावा किया था कि बबीता सरकार नहीं बल्कि वह नौकरी की असली दावेदार हैं। उस मामले के आधार पर कोर्ट ने बबीता की नौकरी रद्द कर अनामिका राय को नौकरी देने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर स्कूल सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट वायरल हो गई।इसमें देखा गया कि बबीता सरकार के एकेडमिक स्कोर में 2 अंक ज्यादा दिए गए हैं। ऐसी है अनामिका राय का दावा है।


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