सिलीगुड़ी,19 जुलाई (नि.सं.)। न्याय के मंदिर में समय लगता है। इंसाफ सब को मिलता है। 19 साल से चल रहे मामले में आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार खोड़ीबाड़ी में एक खेती की जमीन को लेकर रूपातन सरकार और कुंजो सिंघो के परिवार का विवाद चल रहा था। बताया गया है कि रूपातन सरकार की जमीन कब्जा कर कुंजो सिंघो का परिवार खेती करता था। जिसे लेकर कोर्ट में केस दर्ज किया गया। जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कुंजो सिंघो को रूपातन सरकार की जमीन को खाली करने का निर्देश दिया था। लेकिन आरोप है कि कुंजो सिंघो ने रूपातन सरकार की जमीन को खाली करने के बजाय उस पर घर बनाना शुरू कर दिया।
इसे लेकर साल 2005, 24 जुलाई को दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट शुरू हो गयी। इस दौरान धारदार हथियार से रूपातन सरकार पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल रूपातन सरकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।
घटना के बाद मृतक के भाई उत्तम सरकार ने खोड़ीबाड़ी थाने में कुंजो सिंघो के साथ उसकी पत्नी भारती सिंघो और दोनों बेटे विदेश और सुनील सिंघो के खिलाफ हत्या करने के आरोप में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। जांच के दौरान पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं, 19 साल तक चले मामले में पुलिस की चार्ज शीट, सभी सबूत और 25 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश श्री शरत कुमार छेत्री ने रूपातन सरकार की हत्या करने के आरोप में चारों दोषी कुंजो सिंघो, भारती सिंघो, विदेश और सुनील सिंघो को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है।
इस विषय में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट की सरकारी पक्ष के वकील अनंदिता गुहा ने कहा कि इस हत्याकांड मामले में 25 लोगों की गवाही दर्ज की गयी। यह मामला चलने के दौरान वर्ष 2005 से 2009 तक चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। इसके बाद वर्ष 2010 में चारों आरोपी जमानत पर बाहर निकले। वहीं, बीते कल कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आज सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।