सिलीगुड़ी,13 मई (नि.सं.)। हाईकोर्ट के आदेशानुसार लगभग 36 हजार अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी गयी हैं। इस सूची में सिलीगुड़ी सहित आस-पास के सैकड़ों प्राथमिक शिक्षक व शिक्षिकाएं शामिल हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सिलीगुड़ी के बाघाजतिन पार्क परिसर में आज नौकरी गंवाने वाले शिक्षक व शिक्षिकाएं ने धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए है।
आरोप है कि हाई कोर्ट ने न्याय के नाम पर एक तमाशा किया है। जिस समय उन्हें नौकरी मिली थी, उस समय नियमानुसार प्राथमिक में नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। बाद में जब नियम निकला तो सभी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने हाई कोर्ट के इस आदेश की कड़ी निंदा की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की।