पत्नी की हत्या करने के मामले में 8 साल बाद अदालत ने आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सिलीगुड़ी, 26 अगस्त (नि.सं.)। पत्नी की हत्या करने के मामले में 8 साल बाद आज सिलीगुड़ी एसीजीएम सेकंड डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट ने आरोपी पति को सजा सुनाई है। आज सिलीगुड़ी एसीजेएम सेकंड डिस्टिक व सेशन जज की न्यायाधीश नीलांजना चटर्जी ने पत्नी की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में बागडोगरा थाना अंतर्गत हांसखोआ चायबागान इलाके में रहने वाले निर्दोष टोप्पो व पत्नी उषा टोप्पो का हमेशा विवाद लगा रहता था। इसी दौरान एक दिन नशे की धुत में निर्दोष टोप्पो ने अपनी पत्नी उषा टोप्पो की चाकू मार कर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी निर्दोष टोप्पो के भाई ने बागडोगरा थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बागडोगरा के हांसखोआ चाय बागान इलाके से गिरफ्तार किया। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा।

सुनवाई चलने के दौरान पिछले 8 वर्षों से आरोपी न्यायिक हिरासत में ही था। बीते कल आरोपी के ऊपर हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। जिसके बाद आज सिलीगुड़ी एसीजेएम कोर्ट की न्यायाधीश नीलांजना चटर्जी ने हत्या करने के आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी सजा सुनाई।


इस विषय पर सरकारी पक्ष के वकील अमिताभ मुखर्जी ने बताया कि 8 साल से कोर्ट में केस चलने के बाद आज फैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को सिद्ध करने के लिए कुल 16 लोगों की गवाही अदालत में पेश किया गया। इस 16 लोगों में आरोपी की बेटी, डॉक्टर एवं पुलिस का बयान शामिल है।

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