सिलीगुड़ी में गांजा तस्करों को 11 वर्षों की सश्रम कारावास 

सिलीगुड़ी,19 मार्च (नि.सं.)। मादक कारोबार के विरूद्ध कानूनी लड़ाई में आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की बागडोगरा थाने की पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। आठ वर्षो की कानूनी लड़ाई के बाद सिलीगुड़ी एनडीपीएस कोर्ट ने न्यायाधीश जितेन्द्र गुप्ता ने दो मादक तस्करों को दोषी करार देते हुए 11 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिए है।


उल्लेखनीय है कि वर्ष 3/7/17 में बागडोगरा थाना की पुलिस ने रानीडांगा रेल गेट के पास एक से एक ट्रक से 67 पैकेट से गांजा बरामद किया था। जब्त गांजे की वजन 7 क्विंटल था। इसके साथ ही ट्रक चालक बलकार सिंह और सह चालक सईदुल आलम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वर्ष 2017 से सिलीगुड़ी महकमा अदालत के एनडीपीएस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारी निरंजन पाल ने मामले की चार्जशीट अदालत में जमा किया।

वहीं,16 लोगों की गवाही भी दर्ज की गई। जिसके बाद न्यायाधीश जितेन्द्र गुप्ता ने लोगों की गवाही और चार्जशीट को देखने के बाद आज दोनों को दोषी करार देते हुए 11 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिए। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।


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