सिलीगुड़ी: हत्या के 11 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सिलीगुड़ी,11 नवंबर (नि.सं.)। सिलीगुड़ी एडिशनल कोर्ट ने हत्या के 11 वर्ष बाद पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित का नाम सेलेश दर्नाल है। बताया जा रहा है की वर्ष 2011 के जून महीने में बागडोगरा एमएम तराई इलाके में देर रात एक 56 वर्षीय महिला ज्ञानी विश्वकर्मा का डायन बताकर हत्या कर दिया गया था। इस मामले में बागडोगरा थाना की पुलिस ने पड़ोसी सेलेश को गिरफ्तार किया था। हत्या में इस्तेमाल किये गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था।


इसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। 11 साल तक न्यायालय में चले कानूनी दांव-पेंच के बाद इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान अदालत में 15 लोगों के बयान दर्ज किया गया। इसके बाद सिलीगुड़ी एडिशनल – 2 अदालत के न्यायाधीश जितेन्द्र गुप्ता, सरकारी वकील अमिताभ मुखर्जी, अरूनव गुप्ता भाया की दलील और उनके द्वारा अदालत में पेश किये गए साक्ष्य के आधार पर सेलेश को हत्या का दोषी ठहराया गया। अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


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