सिलीगुड़ी में पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास

सिलीगुड़ी, 8 अप्रैल (नि.सं.)। करीब 16 महीने पहले हुए सुबोध कुमार मंडल हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। सिलीगुड़ी अदालत ने सुबोध की पत्नी मंजू मंडल को पति की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में सह-आरोपी बनाए गए मंजू के प्रेमी मोहम्मद नफरूल को अदालत ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।


आपको बता दें कि यह मामला 18 अगस्त 2023 की रात का है। जब सुबोध कुमार मंडल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के दो महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के भाई रवीन्द्र मंडल ने 15 अक्टूबर को विधान नगर थाने में सुबोध की पत्नी मंजू मंडल और उसके प्रेमी मोहम्मद नफरूल के खिलाफ हत्या की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

जिसके बाद 16 अक्टूबर को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पता चला कि 18 की रात को सोते हुए सुबोध कुमार मंडल के गला में गमछा लपेट कर मंजू ने हत्या कर दी। बाद में उसे आत्महत्या की रूप देने की कोशिश की। पुलिस की जांच और 15 लोगों की गवाही के आधार पर अदालत ने सुबोध की हत्या में पत्नी मंजू मंडल को दोषी ठहराया।
 
दूसरी ओर इस हत्याकांड में दूसरा संदिग्ध नफरूल के खिलाफ हत्या में सीधी संलिप्तता साबित नहीं हो सकी। उसे पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने बाइज्जत रिहा कर दिया।


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