देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। वहीं, इसी संक्रमण के बीच 22 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कई दिशा-निर्देश दिए है।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई रोड शो या पदयात्रा नहीं किया जाएगा। साथ ही वाहन और बाइक रैलियों की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों सहित पांच से अधिक लोगों के साथ घर-घर प्रचार करने की अनुमति नहीं है।
खुले मैदान में 500 से अधिक लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने पर रोक लगा दी गई है। सभा स्थल का प्रवेश और निकास के लिए अलग गेट रखनी होगी और सभागार अधिकतम 200 लोगों या आधी सीटों की अनुमति दी गई है।
सभी को मास्क लगाकर मतदान केंद्र पर आना होगा।मतदान केंद्र पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैनिटाइजन और थर्मल स्क्रीन की व्यवस्था करनी होगी। चुनाव प्रचार का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक घटा कर कम कर दिया गया है।