हाई कोर्ट के निर्देश पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध निर्माण पर चलाया हथौड़ा

सिलीगुड़ी, 24 जनवरी (नि.सं.)। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाते हुए सिलीगुड़ी के 33 नंबर वार्ड स्थित एक दो मंजिला मकान में बने अवैध निर्माण को नगर निगम ने हटा दिया है। जानकारी के अनुसार उक्त मकान में बने अवैध निर्माण को लेकर पड़ोसी ने नगर निगम से शिकायत की थी। लेकिन कोई कार्रवाई न होने के बाद पड़ोसी ने इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। जिसके तहत सिलीगुड़ी नगर निगम के कर्मचारियों ने उक्त मकान में बने अवैध निर्माण वाले हिस्से को तोड़ दिया।
इस विषय पर घर मालिक ने बताया कि पहली मंजिल पर साढ़े तीन फुट जगह पर कंक्रीट का रूम तैयार किया गया था। जिसे लेकर उन्हीं के पड़ोसी ने नगर निगम में शिकायत की थी। इसके बाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। वहीं, हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया।
दूसरी तरफ इस विषय पर शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम से शिकायत करने बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद इस विषय को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। वहीं, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नगर निगम को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। जिसके तहत आज नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया।


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