सिलीगुड़ी, 20 जून (नि.सं.)। सिलीगुड़ी नगर निगम (एसएमसी) द्वारा लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई किये जा रहे है। इसी क्रम में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसएमसी ने 43 नंबर वार्ड के भानुनगर इलाके में स्थित एक घर के ऊपर बने बिना प्लान के दो मंजिला इमारत को तोड़ दिया है।
जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर-43 के भानुनगर इलाके के रहने वाले संतोष साह नामक एक व्यक्ति ने बिना किसी प्लान के दो मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया था। जिसकी शिकायत एसएमसी को मिली थी। एसएमसी में शिकायत के बाद यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में चला। इसके बाद जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने 11 जून को इस अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया था।
जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के निर्देश के बाद एसएमसी की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए गई थी। हालाकिं उस दौरान घर के मालिक संतोष साह ने जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के निर्देश को चेलेंज करते हुए स्टे ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की निर्देशिका को बरकरार रखते हुए स्टे ऑर्डर को खारीच करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला सुनाया। जिसके बाद आज एमएमसी की टीम ने भानुनगर के उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।