सिलीगुड़ी नगर निगम प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए सड़क पर उतरी, कई दुकानों से प्लास्टिक बरामद

सिलीगुड़ी, 1 जुलाई (नि.सं.)। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। अब से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन, निर्यात, वितरण और इस्तेमाल करना अवैध होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल में 75 माइक्रोन प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य द्वारा दिशा- निर्देश जारी करने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए तत्पर हो चुकी है।


सिलीगुड़ी को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए आज से नगर निगम अभियान भी शुरू कर दिया है। आज नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार के नेतृत्व में मेयर परिषद सदस्यों ने तीन नंबर वार्ड से प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की अभियान शुरू किया। डिप्टी मेयर रंजन सरकार तीन नंबर वार्ड गुरूंग बस्ती बाजार में घूम - घूम कर दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यवहार बंद करने की अपील करते हुए कागज के बैग प्रदान किये। रंजन सरकार ने आज व्यवसायी से अभियान के दौरान क्रेता को प्लास्टिक में नहीं बल्कि कागज के बैग में सामान देने का अपील किये। इधर, अभियान के दौरान गुरुंग बस्ती बाजार के जिस दुकान में भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुआ उसे सीज कर दुकानदारों का फाइन भी काटा गया।

इस विषय पर डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि सिलीगुड़ी को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए आज से नगर निगम ने अभियान की शुरुआत कर दी है। आज गुरुंग बस्ती बाजार में अभियान चलाया गया। लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील की गई है। इसके साथ ही बाजार से कई दुकानों से प्लास्टिक भी बरामद किए गए है। लोगों को अब भी जागरूक होने की जरूरत है।


वहीं, सिलीगुड़ी नगर निगम के कमिश्नर सोनम वांग्दी भूटिया ने कहा कि आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बेन हो गया है। जिसे देखते हुए निगम क्षेत्रों में प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। क्रेता और विक्रेताओं से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने का अनुरोध किया गया है। इधर, कई दुकानों से प्लास्टिक मिली है। जिसे सीज कर फाइन किया गया है।

इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर सिलीगुड़ी में कही पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यवहार पाया गया तो नगर निगम दुकानदारों को 500 रुपये और क्रेता को 50 रुपये का फाइन करेंगी। वहीं, दुकानदार का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

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