सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज, ग्रीन पटाखों को दी अनुमति

कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश को खारिज करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनमुति दे दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक विशेष पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ग्रीन पटाखे जाने की अनुमति दे दी।


उल्लेखनीय है कि पिछले शुक्रवार कोकोलकाता हाईकोर्ट ने काली पूजा, दिवाली के साथ-साथ छठ पूजा, जगधात्री पूजा, गुरू नानक जयंती और क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। इसके अलावा पुलिस के पास ग्रीन पटाखों की पहचान करने का कोई जानाकारी नहीं है। इस स्थिति में किसी भी तरह से पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पर्यावरण के अनुकूल पटाखों को जलाने की अनुमति दे दी। राज्य सरकार को भी प्रतिबंधित पटाखों को बाजार में नहीं बेचने का निर्देश दिया गया है।


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