तीन बंगलादेशी नागरिक को सिलीगुड़ी अदालत ने सुनाई दो वर्ष की सजा

सिलीगुड़ी, 01 सितंबर (नि.सं.)। सिलीगुड़ी अदालत ने आज तीन बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सिलीगुड़ी अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड कोर्ट की न्यायाधीश शर्मिष्ठा घोष ने तीनों बांग्लादेशी नागरिक को फॉरनर एक्ट के तहत सजा सुनाई है।


न्यायाधीश शर्मिष्ठा घोषणा तीनों आरोपी एमडी रहीम, एमडी इब्राहिम और एमडी हसनाईल को 2 वर्ष सशस्त्र कारावास और 3 हजार रुपये फाइन भरने का निर्देश दिया।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में भारत -नेपाल सीमा पाकर करते समय नक्सलबाड़ी थाना की पुलिस ने तीनों बंगलादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। तीनों का ही पास्टपोर्ट और वीजा की समय सीमा खत्म हो गई है। जिस वजह से तीनों को फॉरनर एक्ट के तहत मामलदा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। दो वर्षों तक सिलीगुड़ी अदालत में जुडिशियल सेकेंड कोर्ट में मामला चलने के बाद आज इसका फैसला आया है।

इस विषय पर सरकारी पक्ष के वकील सौमित्रो सिन्हा सरकार ने कहा कि वर्ष 2019 में भारत में गैरकानूनी तरीका से प्रवेश करने पर एमडी रहीम, एमडी इब्राहिम और एमडी हसनाईल को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद सिलीगुड़ी अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी। जिसका आज फैसला आया है।


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