अदालत ने फिर से अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका की खारिज, 14 दिन और जेल

14 दिन की जेल की सजा के बाद आज अनुव्रत मंडल को फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने एक बार फिर अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पशु तस्करी मामले में बीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष को 14 दिन की और जेल हिरासत का आदेश दिया। अनुव्रत मंडल के वकील ने किसी भी शर्त पर जमानत के लिए आवेदन किया।


बताया गया है कि जज जांच की प्रगति और अनुव्रत मंडल को हिरासत में रखने की वजह जानना चाहते हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि अनुव्रत मंडल के गौ तस्करी मामले के मुख्य आरोपी इनामुल से जुड़ाव के सबूत मिले हैं।

सीबीआई के वकील ने कहा कि अनुव्रत मंडल के लोग गायों की तस्करी के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को धमकाते थे। इसके बाद अदालत ने अनुव्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 21 सितंबर को फिर से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।


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