सिलीगुड़ी, 27 जनवरी (नि.सं.)। राज्य सरकार ने सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सरकार के द्वारा बढ़ाई गई पेनल्टी से लोगों को काफी बड़ा झटाका लगा है।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘‘आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों’’का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना बढ़ा दिया है।
अब से ट्रैफिक नियमों को तोड़ते वालों को ज्यादा जुर्माना भरना होगा। फिलहाल पूरे राज्य में नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में आज सुबह से सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न ट्रैफिक पेंट पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नये नियमों के तहत जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं, जुर्माना बढ़ने के साथ ही उल्लंघन करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से नाराज नजर आ रहे हैं।
नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक बिना हेलमेट वाले को 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। जो पहले 100 रुपए था। इसी तरह लापरवाही से वाहन चलाने वाले पर अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि वाहन का कोई वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है तो 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि आपके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना परमिट के 10 हजार रुपये और यदि आपके पास उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल 26 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया है।