सिलीगुड़ी,16 मर्च(नि.सं)। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने एक नई निर्देशिका जारी की है। उसी के तहत सिलीगुड़ी कोर्ट केे बार एसोसिएशन द्वारा आज कोर्ट में निर्देश जारी किया गया।जिसके तहत आगामी 17 मार्च से 20 मार्च तक सिलीगुड़ी अदालत बंद रहेगी।बंद के दौरान सिर्फ जरूरी मामले पर ही सुनवाई होगी।कैदियों के परिवार वालो को कोर्ट में आने पर रोक रहेगी।
इसके अलावा वकीलों के क्लाइंट को बंद के दौरान कोर्ट में नहीं बुलाया जायेगा। किसी जरूरी मामले पर कैैदियों का अगर बयान लेना हो तो वह वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जाएगी। सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन द्वारा अदालत के न्यायाधीश से कोर्ट में आने वाले लोगो की थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा शारीरिक परीक्षण कराना की मांग की गई है। सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के सचिव युसुफ अली ने कहा कि कोरोना को लेकर 15 मार्च को कोलकाता हाई कोर्ट ने नई निर्देश दिया है। उसी निर्देश को आज से सिलीगुड़ी अदालत में लागू किया गया है।17 से 20 मार्च तक अदालत बंद रहेगा।इस दौरान सिर्फ जरूरी मामले पर कोर्ट की कारवाई होगी।