आयकर विभाग के अनुसार, व्यवसायी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नाम पर कुल डेढ़ करोड़ रुपये का आयकर बकाया है। निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण आयकर विभाग के टैक्स रिकवरी अधिकारी (टीआरओ), सिलीगुड़ी कार्यालय की ओर से यह कार्रवाई की गई है।
विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक संबंधित अचल संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, संपत्ति पर किसी प्रकार का आर्थिक भार बनाने या निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करने पर भी रोक लगाई गई है। फिलहाल, इस मामले में संबंधित कंपनी और व्यक्ति की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।





