सिलीगुड़ी,14 जुलाई (नि.सं.)। कारोबार को लेकर दो पक्षों में विवाद होने का मामला सामने आया था। इस घटना में एक व्यक्ति का सिर फोड़ दिया गया था। उक्त घटना के 10 साल बाद अदालत ने घटना में लिप्त व्यक्ति को सजा सुनाई है।
अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 2011 में सिलीगुड़ी महकमा के माटीगाड़ा थाना इलाके की है। मोहम्मद शेरू बालू और पत्थरों का व्यवसा करते थे। इस व्यवसा को लेकर उनका मोहम्मद कालो के साथ झमेला हुआ था। इस दौरान मोहम्मद कालो ने पत्थर तोड़ने वाले हथौड़ा और रॉड से मोहम्मद शेरू पर हमला किया था।
सिर में चोट लगने के कारण मोहम्मद शेरू को माटीगाड़ा स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। इस संबंध में 30 अप्रैल 2011 को माटीगाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। बाद में मोहम्मद कालो ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। वह इतने लंबे समय से जमानत पर था। 12 जुलाई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया।
आज सिलीगुड़ी ACJM, 2nd Court की न्यायाधीश नीलंजना चटर्जी ने उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार के वकील दिलीप राय ने कहा कि 50 हजार रुपये के जुर्माने में से 25 हजार रूपये शिकायतकर्ता के परिवार को और 25 हजार रुपये अदालत को जुर्माना देने कहा गया है।