घटना अगस्त 2024 की है। आरोप के अनुसार, मयनागुड़ी के एक ट्यूटोरियल होम के अंग्रेजी शिक्षक निताई विश्वास ने पढ़ाने के बहाने छात्रा को बुलाया था। इसके बाद कथित तौर पर उसे जबरन एक रिसॉर्ट में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद छात्रा के परिवार ने मयनागुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी शिक्षक निताई विश्वास को गिरफ्तार किया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। करीब दो वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान नौ लोगों की गवाही और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। गुरुवार को पॉक्सो अदालत ने सजा सुनाते हुए शिक्षक को उम्रकैद, एक लाख रुपये जुर्माने तथा पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।




