सिलीगुड़ी में चरस तस्करी के 4 दोषियों को 12 वर्ष का सश्रम कारावास, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

सिलीगुड़ी, 11 अप्रैल (नि.सं.)। एनडीपीएस कोर्ट ने 8 वर्ष बाद मादक तस्करी के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया है कि जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को 2 वर्ष तक अतिरिक्त श्रम कारावास में रहना होगा।


गौरतलब है कि वर्ष 2016 में डीडी की टीम ने अभियान चलाते हुए मेथीबाड़ी चेकपोस्ट के पास से 7 किलो चरस के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के नाम शांता राई, जीवन गौतम, राम कुमार ख्याती और बसंत राई सेवाग है।

इस बीच लंबे समय तक मामला चलने के बाद आज सिलीगुड़ी एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश ने चारों  आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


इस विषय पर एनडीपीएस कोर्ट के सरकारी पक्ष के वकील दिलीप राय और निलॉय राय ने बताया कि वर्ष 2016 में डीडी के इंस्पेक्टर अभिजीत साहा ने गुप्त सूत्रों से खबर पाकर अपनी टीम के साथ मेथीबाड़ी चेकपोस्ट के पास अभियान के दौरान चार आरोपियों को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं, 8 लोगों की गवाही और सबूतों के आधार पर आज चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गयी है।

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