32 हज़ार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी वैध, फैसला आते ही सिलीगुड़ी में खुशी की लहर  

सिलीगुड़ी, 3 दिसंबर (नि.सं)। हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में पिछला फैसला रद्द होते ही सिलीगुड़ी में प्राथमिक शिक्षकों ने अबीर खेलकर खुशी मनाई। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछला फैसला रद्द करते हुए 32,000 प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को सही बताया। इससे पहले, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2023 में भर्ती प्रक्रिया को गैर-कानूनी बताया था और भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था।उस फैसले को चुनौती देते हुए मामला डिवीजन बेंच के पास गया। लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार फैसला सुनाया गया। जैसे ही फैसला सुनाया गया शिक्षक-शिक्षिकाएं सिलीगुड़ी के बाघाजतिन पार्क में इकट्ठा हो गए और बहुत खुश हुए। उन्होंने अबीर खेलकर अपनी खुशियां जाहिर की।


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