सिलीगुड़ी,27 सितंबर (नि.सं.)। नाबालिगा अपहरण मामले में आज सिलीगुड़ी अदालत ने आरोपी शिक्षक अमीर अली की जमानत याचिका मंजूर कर ली। सरकारी और बचाव पक्ष की दलली को सुनने के बाद न्यायाधीश ने नाबालिगा का 164 तक तहत बयान दर्ज किया।
जिसके बाद अदालत ने आरोपित शिक्षक की जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के एक नंबर वार्ड में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा 14 सिंतबर की शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए गयी थी, लेकिन उसके बाद से उक्त नाबालिगा का कुछ पता ही नहीं चला। 2 दिनों तक लगातार काफी खोजबीन करने के बाद परिवार वालों को पता चला कि कि ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक आमिर अली ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर प्रेम की जाल में फंसा कर भगा कर ले गया है।
इसके बाद परिवार वाले ने छात्रा के शिक्षक अमीर अली के खिलाफ 16 सितंबर को प्रधान नगर थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करवायी थी। जिसके जांच में जुटी पुलिस ने शिक्षक आमीर अली और नाबालिगा को बरामद कर लिया। वहीं, दर्ज मामले के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने आरोपी शिक्षक को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया था।
इसके बाद आज फिर से अदालत में नाबालिगा अपहरण मामले की सुनवाई हुई,जहां पर न्यायाधीश ने दलील और नाबालिगा के बयान पर विचार करते हुए आरोपित शिक्षक अमीर अली को जमानत दे दी।बताया गया है कि इस मामले पर 10 फरवरी 2022 को फिर से सुनवाई होगी।