नई दिल्ली, 05 फरवरी। निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार की दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसने अपने फैसले में कहा कि चारों दोषियों के खिलाफ अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है।
इन्हें एक साथ ही फांसी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि चारों दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल एक हफ्ते के भीतर कर लें और इसके बाद उनके डेथ वॉरंट पर तामील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।