न्यूज डेस्क: पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही अंशाति की खबर सामने आ रही है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने धारा 144 लागू कर दी है। नामांकन जमा करने के लिए केंद्र के 1 किमी के भीतर धारा 144 लागू होगी। ऐसे ही आदेश दिया गया है।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से रविवार को सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेजा गया है। केवल 1 व्यक्ति नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह निर्देश लागू रहेगा। बताया गया है कि नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने के लिए धारा 144 जारी की गई है।