सिलीगुड़ी, 28 फरवरी (नि.सं)। सेवक रोड हिट एंड रन मामले में दूसरी तारीख पर अदालत ने आरोपी देबांशु पाल चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को
14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दे कि गत 19 तारीख देर रात सिलीगुड़ी के सेवक रोड में भयावह दुर्घटना घटी थी। तेज रफ्तार एक वाहन ने सड़क किनारे जा रहे शंकर छेत्री और एक युवती को रौंद डाला था। इस घटना में शंकर छेत्री की मौत हो गई। वहीं, युवती को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हादसे के बाद से आरोपी वाहन चालक फरार था। लेकिन, लगातार जांच के बाद पुलिस ने गत सोमवार को देबांशु पाल चौधरी नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। देबांशु सेवक रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के मालिक का बेटा बताया गया है। जाँच में पुलिस को पता चला है कि घटना वाली रात देबांशु गाड़ी चला रहा था। आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत के पेश किया गया। हालांकि, इस विषय में बचाव पक्ष के वकील चिन्मय साहा ने कहा कि हिट एंड रन मामले में उनके मुवकील का कोई संपर्क नहीं है। दुर्घटना में इस्तेमाल हुई गाड़ी उनकी मुवकील की नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सटीक जांच नहीं कर रही है एवं देबांशु पाल चौधरी की जमानत के लिए वो हाई कोर्ट से अपील करेंगे।
