जलपाईगुड़ी, 28 नवंबर(नि.सं)। जलपाईगुड़ी की स्पेशल POCSO कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को मिठाई खिलाने का लालच देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ जज ने 50,000 रुपये का जुर्माना और नाबालिग लड़की के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी आदेश दिया है। यह घटना इसी साल फरवरी में हुई थी।
बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। वह सातवीं क्लास में पढ़ती थी। घटना वाले दिन वह अपने घर के सामने खड़ी थी। इलाके का एक व्यक्ति उसे मिठाई खिलाने के बहाने एक खाली घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह मामला आस-पास के लोगों को पता चला। इसके बाद पुलिस को सुचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद नाबालिग लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। बाद में अदालत में केस फाइल किया गया। आखिरकार, आठ लोगों की गवाही और सबूतों के आधार पर जज ने आरोपी बिदुर प्रधान को बीस साल की सश्रम सजा सुनाई। उन्होंने नाबालिग के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी आदेश दिया।
