सिलीगुड़ी में मादक तस्करी के मामले में तीन आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास 

सिलीगुड़ी, 5 मार्च (नि.सं.)। सिलीगुड़ी एनडीपीएस कोर्ट ने मादक तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जितेन्द्र गुप्ता की अदालत ने आरोपी उमर फारूक, मोहम्मद अख्तारूल और रतन राय को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और ए -एक लाख रूपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त छह महीने जेल में रहने का प्रावधान है। 
उल्लेखनीय है कि वर्ष  28/9/2020 में माटीगाड़ा थाना के पुलिस ऑफिसर वासुदेव गुहा 1200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ सिटी सेंटर के पास से एक पिकअप वैन से उमर फारूक, मोहम्मद अख्तारूल और रतन राय को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इस मामले की सिलीगुड़ी एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मामला चलने के दौरान कोर्ट में 13 लोगों की गवाही दर्ज ली गई। जिसके बाद अदालत ने गवाही और पुलिस चार्ज को देखने के बाद गत शुक्रवार को एनडीपीएस कोर्ट में तीनों को दोषी करार पाया। इसके बाद आज एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश जितेन्द्र गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया। 
इस विषय पर सरकारी पक्ष के वकील दिलीप राय ने कहा कि तीन वर्षों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें तीनों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की मादक के विरूद्ध लड़ाई की जीत है।


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