प्रदूषण पर लगाम के लिए राज्यों ने कमर कस ली है। इस दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए कुछ राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है।
अब कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कालीपूजा और दिवाली में सभी तरह के पटाखों को जलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पटाखों पर प्रतिबंध जगधात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी लागू रहेगा। कुछ दिन पहले राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल पर्यावरण के अनुकूल पटाखे पर छूट दी थी। साथ ही बोर्ड ने पटाखे फोड़ने की समय सीमा भी तय की।
हालांकि, शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने सभी पटाखों को जलाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की ओर से बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। इसके अलावा पुलिस के पास ग्रीन पटाखों की पहचान करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में कोई पटाखा नहीं फोड़ा जायेगा।