केएलओ से साठगांठ रखने के आरोप में गिरफ्तार अविनाश राय और मृणाल बर्मन को 97 दिनों बाद अदालत ने मंजूर की जमानत

सिलीगुड़ी, 4 जून (नि.सं.)। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने आतंकी संगठन केएलओ से जुड़े होने के मामले में गत फरवरी महीने में अविनाश राय और मृणाल बर्मन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसटीएफ द्वारा अदालत में चार्जशीट जमा नहीं करने के बाद अदालत ने दोनों का जमानत मंजूर कर लिया है। दरअसल, गत 25 फरवरी को एसटीएफ ने सिलीगुड़ी के नया बाजार इलाके से केएलओ संगठन के लिए फंड संग्रह करने के संदेह पर अविनाश राय को गिरफ्तार किया था। दोनों को करीब 14 दिनों तक रिमांड पर रख कर पूछताछ भी की गई।


इसके बाद दोनों केएलओ संदिग्ध तीन महीने से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शुक्रवार को दोनों को एक बार फिर सिलीगुड़ी एडिशनल फर्स्ट कोर्ट में पेशी हुई। बताया जा रहा है कि अदालत में एसटीएफ द्वारा पर्याप्त सबूत और चार्जशीट जमा नहीं कर पाने बाद दोनों को अदालत ने जमानत मंजूर कर दिया। दोनों को दो हजार रूपये के बेल बांड पर जमानत दिया गया है।  इस पर बचाव पक्ष के वकील आलोक दास ने बताया कि उन लोगों ने अदालत को पहले दिन से एसटीएफ की जांच में पूरा सहयोग देने की बात  कहा था।

लेकिन  97 दिनों की जांच में एसटीएफ अविनाश राय और मृणाल बर्मन के विरूद्ध जांच में कोई मजबूत साक्ष्य अदालत में पेश नहीं कर सकी। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के समय उनके मुअकिल पर जितने भी आरोप लगाये थे। उन सबके लिए अदालत में कोई सबूत नहीं दिखा सकी है। इसलिए अदालत ने उनके मुअकिल को 97 दिनों के बाद दो हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत याचिका मंजूर कर ली है।


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