अदालत ने सीपीएम के दो नेताओं की जमानत अर्जी फिर की खारिज

सिलीगुड़ी, 30 अगस्त (नि.सं.)। सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार दो माकपा नेताओं की जमानत याचिका फिर से अदालत ने खारिज कर दी है। दोनों नेता नौ तारीख तक जेल में ही रहेंगे।


ज्ञात हो कि वामपंथियों ने पिछले शुक्रवार को कई मांगों को लेकर नगर निगम अभियान किया था। सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने समेत कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद शनिवार को प्रमोद पासवान और प्रदीप घोष को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। शनिवार को अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें मंगलवार तक जेल में रखने का आदेश दिया। इसके बाद आज दोनों माकपा नेताओं को फिर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी और उन्हें 9 तारीख जेल में रखने का आदेश दिया।

इस संबंध में जीवेश सरकार ने कहा कि माकपा नेताओं के खिलाफ जानबूझ कर मामला दर्ज किया गया है। हमारे आंदोलन को इस तरह से नहीं रोका जा सकता है। हमें कानून पर भरोसा है।कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं, नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि लोकतांत्रिक देश और राज्य में सभी को विरोध करने का अधिकार है। हमने किसी के नाम पर शिकायत नहीं की। वे योजना बनाकर अशांति पैदा करने आए थे। हमने विरोध किया था,लेकिन हमने इस तरह तोड़फोड़ कर विरोध प्रदर्शन नहीं किया है।


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