कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजगंज BDO प्रशांत बर्मन की अग्रिम जमानत याचिका किया खारिज, सरेंडर करने का आदेश

राजगंज, 23 दिसंबर (नि.सं)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजगंज BDO प्रशांत बर्मन की एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी है। सोमवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी। न सिर्फ खारिज की गई, बल्कि उन्हें अगले 72 घंटों के अंदर संबंधित जिला कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के BDO प्रशांत बर्मन कोलकाता में साल्ट लेक के पास एक सोना व्यापारी की किडनैपिंग और हत्या के मामले में शामिल है। हालांकि, बारासात कोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी। बिधाननगर पुलिस उस कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए हाई कोर्ट गई थी। आरोप था कि BDO ने जाली कागजों का इस्तेमाल करके निचली अदालत से एंटीसिपेटरी बेल ली थी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों की बेंच ने साफ किया कि BDO के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस समय उन्हें एंटीसिपेटरी बेल देने का कोई वाजिब कारण नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, जांच और न्याय के हित में आरोपी को कानून के मुताबिक कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अगले तीन दिनों के अंदर लोअर कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

राजगंज MLA खगेश्वर रॉय ने इस मुद्दे पर कहा कि यह मामला कानून और कोर्ट का है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तृणमूल की राजगंज पंचायत समिति की अध्यक्ष रूपाली दे सरकार ने भी यही कहा है।

दूसरी ओर, BJP के राजगंज ब्लॉक कन्वेनर निताई मंडल ने कहा कि हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है कि इस घिनौने काम में एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। हाई कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी है। सोना व्यापारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा।

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