भूटान जाना चाहते है तो अब आपको देना होगा टैक्स, भूटान सरकार ने लागू की नियम

जयगांव,1 नवंबर (नि.सं.)। अब से यदि आप भूटान जाना चाहते हैं तो आप को टेक्स देना होगा। दस रूपये प्रति व्यक्ति यह टैक्स लागू किया गया है। यह नियम भूटान सरकार द्वारा लागू किया है। जिसका नाम "यूजर फी" रखा गया है।


बताया गया है कि जयगांव से फुंटसोलिंग या फुंटसोलिंग से जयगांव में आवाजाही करने के लिये सभी को 10 रुपये का टैक्स भाड़ना पड़ेगा। आप जितनी बार यात्रा करेंगे आपको उतनी बार यह टैक्स देना होगा। आम लोग टैक्स का भुगतान नकद या मोबाइल एप के माध्यम से कर सकते हैं। यह नियम न केवल भारतीय नागरिकों पर बल्कि भूटानी नागरिकों पर भी लागू है।

पर्यटकों के अलावा हजारों लोग, व्यवसायी और श्रमिक काम के सिलसिले में भूटान से भारत और भारत से भूटान आते है। कई लोगों का यह सिलसिला लगातार चलता है। ऐसे में उन्हें बार-बार टैक्स चुकाने में परेशानी हो सकती है। खासकर दिहाड़ी मजदूर को यह टैक्स देने में समस्या होगी। जिसे लेकर विभिन्न खेमों के लोगों ने क्षोभ प्रकट किया है।


कालचीनी ब्लॉक चैंबर्स एंड कॉमर्स के संपादक राकेश पांडे ने कहा कि 10 रूपये का टैक्स बहुत छोटा रकम है। लेकिन कई लोगों को बार-बार भारत से भूटान और भूटान से भारत आना पड़ता है। ऐसे में उन्हें समस्या हो सकती है।

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