सिलीगुड़ी एसीजीएम फास्ट कोर्ट ने सात साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

सिलीगुड़ी, 29 सितंबर (नि.सं.)। सिलीगुड़ी अदालत में पिछले 7 सालों से चल रहे दुलाल सिंह हत्याकांड मामले पर आज सिलीगुड़ी एसीजीएम फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 की 30 अक्टूबर को खोड़ीबाड़ी इलाके में प्रभात सिंह ने अपने पड़ोसी दुलाल सिंह के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को मृतक दुलाल सिंह के भाई विमल सिंह ने खोड़ीबाड़ी थाने में हत्या के मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

इस दौरान घटनास्थल से भागे हत्यारे ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। वह करीब 6 से 7 महीने जेल में रहा। इसके बाद उसे बेल मिल गई। वहीं, सिलीगुड़ी एसीजीएम फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2015 से इस हत्याकांड मामले का ट्रायल शुरू हुआ। जो वर्ष 2021 में जाकर पूरा हुआ। इसी मामले में सिलीगुड़ी एसीजीएम फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दुलाल सिंह के हत्या के लिए प्रभात सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और हत्या का सुराग मिटाने के जुर्म में 10 हजार रुपये का जुर्माना का फैसला सुनाया।


इस विषय पर सरकारी पक्ष के वकील पीजूष कांति घोष ने बताया कि 2013 में यह हत्याकांड का मामला सिलीगुड़ी एसीजीएम फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया था। जिसके बाद प्रभात सिंह को दोषी साबित करने के लिए कुल 14 लोगों की गवाही सुनी गई। इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।

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