कोरोना का कहरः राज्य में कल से 30 मई तक लाॅकडाउन का ऐलान, जाने क्या बंद रहेगा और क्या खुला

कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की मार से सभी राज्य जूझ रहे हैं। उनमें से पश्चिम बंगाल भी अहम है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए है। वहीं,राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कल से 30 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है।


नवान्न की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार केवल आवश्यक सेवाओं में ही छूट दी जाएगी। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक लोगों के निकलने पर पाबंदी रहेगी।

राज्य में लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन पर डाले एक नजर :


*सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

*सभी कार्यालय रहेंगे बंद।

*सभी स्कूल-कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

*सभी सरकारी- निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

*आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

*शॉपिंग मॉल,कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, सैलून, जिम, स्विमिंग,पाॅलर, पूल आदि बंद रहेंगे।

* किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी।

*मिठाई की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहने की अनुमति।

*मेडिकल दुकानें और ऑप्टिकल दुकानें हमेशा की तरह खुली रहेंगी।

*पार्क और चिड़ियाघर बंद रहेंगे।

*आपातकालीन आवश्यक सेवा कर्मियों के अलावा बाकी सभी के लिए मेट्रो
 सेवाएं बंद, लोकल ट्रेनें और बसें बंद रहेंगी।

*निजी कारों, टैक्सियों को आपातकालीन आवश्यक सेवाओं के लिए छूट।

*सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों के लिए ही चलेंगी मेट्रो सेवाएं।

*सभी धार्मिक सभाएं स्थगित।

*चिकित्सा और खाद्य सेवाओं को छोड़कर माल वाहक निलंबित रहेंगे।

*सभी राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध है।

*खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति और चिकित्सा पैकेजिंग सेवाओं को छोड़कर सभी उद्योग और निर्माण इकाइयां बंद रहेंगी।

*बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।एटीएम सेवा जारी रहेगी।

*शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

*चाय बागानों में 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ काम करने की अनुमति।

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