गांजा तस्करी के दो दोषियों को 15 वर्ष की सजा, दो लाख का जुर्माना

सिलीगुड़ी, 23 दिसंबर (नि.सं.)।सिलीगुड़ी अदालत ने मादक तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में डीआरआई की टीम ने पप्पू गिरी और लखन ठाकुर को दो किलो गांजा तस्करी करने के आरोप में सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सिलीगुड़ी अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। वर्ष 2018 में डीआरआई मामले की चार्जशीट जमा किया। करीब 10 वर्ष सिलीगुड़ी अदालत में मामला चलने के बाद गुरुवार को न्यायाधीश अपना फैसला सुनाया। जिसमें दोनों आरोपियों को न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

चूंकि मामला चलने के दौरान दस वर्ष जेल में रहने के कारण अदालत के फैसला के तहत 15 में 10 वर्ष दोनों आरोपियों ने सजा काट चुका है। इसलिए दोनों और 5 वर्ष जेल में रहेंगे। अगर दोनों ने जुर्माना जमा नहीं करते है तो दो वर्ष अतिरिक्त जेल कारावास में रहना होगा।


इस विषय पर डीआरआई पक्ष के वकील त्रिदीप साहा कहा कि वर्ष 2013 में सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश में गांजा तस्करी करने के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई में 6 लोगों के बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद करीब 10 वर्ष बाद अदालत का फैसला सामने आया है।

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