जलपाईगुड़ी जिला अदालत ने युवक की हत्या के मामले में तीन युवकों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जलपाईगुड़ी, 20 अक्टूबर (नि.सं.)। जलपाईगुड़ी जिला अदालत ने एक युवक की हत्या के आरोप में तीन युवकों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी के नाम गोपाल राय, आकाश दत्त और लिटन गोस्वामी हैं।


बताया गया है कि 23 जुलाई 2014 को मयनागुड़ी के पावर हाउस इलाके में रेलवे लाइन के किनारे से एक युवक का गला कटा शव बरामद किया गया था। घटना की जांच में जुटी मयनागुड़ी पुलिस ने उसी दिन दो लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया।

तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि मृत युवक उनका दोस्त था।इस मामले में अदालत मेें कुल 36 गवाहों के बयान लिया गया। जलपाईगुड़ी जिला अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन फास्ट कोर्ट के न्यायाधीश अनिर्वान चौधरी ने सोमवार को आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।


इसके अलावा उन्हें 379 धारा के तहत और छह महीनों के लिए जेल व 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।न्यायाधीश अनिर्वान चौधरी ने उन्हें छह महीने के लिए जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया है।

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