मादक पदार्थ तस्करी मामले में दो महिला आरोपियों को सुनाई गयी छह साल की सजा

सिलीगुड़ी, 7 जनवरी (नि.सं.)। सिलीगुड़ी के एनडीपीएस कोर्ट ने चरस तस्करी के आरोप में पांच साल बाद अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में गिरफ्तार दोनों महिलाआरोपियों को कोर्ट ने छह साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। हालाकिं, इस मामले में एक आरोपी महिला की कुछ वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है।


सिलीगुड़ी एनडीपीएस कोर्ट के सरकारी पक्ष के वकील दिलीप राय से मिली जानकारी के अनुसार 14 जुलाई 2015 को इंडो- नेपाल बॉर्डर पानीटंकी के पास से एसएसबी के जवानों ने दो महिलाओं के पास से दस किलोग्राम चरस बरामद किया था। जिसके बाद एसएसबी ने आगे की कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को खोरीबाड़ी थाना को सौंप दिया। पांच वर्षों तक सिलीगुड़ी कोर्ट में दोनों महिलाओं पर चरस तस्करी के आरोप में मामले की सुनवाई चलती रही।

सुनवाई के दौरान गिरफ्तार दोनों महिला बसंती मगर और सावित्री बुरा मगर न्यायिक हिरासत में ही थी। हालाकिं, इस दौरान बसंती मगर की मौत हो गयी। इस बीच दोनों महिलाओं के खिलाफ कुल 11 लोगों के बयान दर्ज किये गए। जिसके बाद महिलाओं को मादक पदार्थ तस्करी करने के जुर्म साबित होने होने पर छह साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से आज दंडित किया गया।


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