सिलीगुड़ी, 29 अक्टूबर (नि.सं.)। छठ पूजा के लिए महानंदा नदी के बीच में घाट का निर्माण किया गया है। जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम के खिलाफ है। यह आरोप महानंदा बचाओ कमेटी ने लगाया है।
शनिवार को महानंदा बचाओ कमेटी के महासचिव ज्योत्सना अग्रवाल ने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम के अनुसार नदी के बीच में कोई घाट नहीं बनाया जा सकता। घाट का निर्माण सिर्फ नदी के दोनों तरफ किया किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिर भी महानंदा नदी के बीच में घाट का निर्माण किया गया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। मालबाजार जैसी घटनाएं यहां न हो। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है।
उधर, सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने कहा कि नदी के बीच घाट का निर्माण न हो इसके लिए पुलिस को जांच के लिए कहा गया है।
दुरी तरफ, डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि प्रशासन के नियमों के अनुसार घाट का निर्माण करना होगा। सभी लोगों से पूजा विधि पूर्वक करने का वह अनुरोध करता है।