नाबालिगा से रेप के मामले में ऐतिहासिक फैसला, जलपाईगुड़ी पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 25 साल सश्रम कारावास का दिया आदेश

जलपाईगुड़ी,30 अगस्त(नि.सं.)। जलपाईगुड़ी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिगा से रेप के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जलपाईगुड़ी जिला अदालत ने नाबालिगा से रेप के आरोपी युवक को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी युवक का नाम तारिफुल इस्लाम है। वह जलपाईगुड़ी जिले के मयनागुड़ी का रहने वाला है। जलपाईगुड़ी पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश इंदीवर त्रिपाठी ने आज विचाराधीन कैदी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।


आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2020 को मनयागुड़ी ब्लॉक के एक गांव की 11 साल की बच्ची अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ घर के पास चाय बागान में चाय की पत्तियां और फूल तोड़ने गई थी। आरोपी युवक ने बागान का मालिक आ रहा है कहकर उन्हें डरा दिया। डर के मारे नाबालिगा के साथ मौजूद सभी लोग बागान से भाग गए। तभी आरोपी युवक ने नाबालिगा का मुंह दबाकर उसे चाय बागान में ले गया। यह दृश्य नाबालिगा के भाई ने देखा तो वह घर जाकर परिजनों को जानकारी दी। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो नाबालिगा को बेहोश पाया और आरोपी युवक तारिफुल को चाय बागान से भागते देखा। बाद में नाबालिगा को बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं, इस घटना के संबंध में मयनागुड़ी थाने में एक शिकयत दर्ज करायी गयी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शारीरिक जांच से पता चला कि नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया गया है। तब से यह मामला जिला अदालत में चल रहा था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी युवक को 25 साल के कठोर कारावास की सजा देने का आदेश दिया।


इस विषय पर सहायक लोक अभियोजक देवाशीष दत्त ने बताया कि इस मामले में कुल 8 गवाह थे।न्यायाधीश ने आरोपी को 25 साल जेल की सजा सुनाई और 50,000 रूपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है। वहीं, जिला लीगल सर्विस ऑथोरिटी को पीड़िता को चार लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

girişcasibom girişcasibomcasibom girişcasibom girişcasibomcasibom girişcasibomcasibom girişcasibom girişbahsegelcasibomcasibom giriş